HC का DGP को निर्देश, SSP को ड्रग मामलों में प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दें
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और प्रगति में कमी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब के डीजीपी से ऐसे मामलों में जांच की प्रगति पर नजर रखने के लिए सभी एसएसपी को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। साथ ही उनसे उन मादक पदार्थों के मामलों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी है, जिनमें आरोपियों को छह महीने से अधिक समय से गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने यह भी आदेश दिया कि उचित समय अवधि के भीतर गिरफ्तार नहीं किए गए आरोपियों को तुरंत घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया जाए और उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएं।
यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अकेले बठिंडा जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज 83 आपराधिक मामलों में 97 आरोपियों को पिछले छह महीने से अधिक समय से गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा, "पंजाब के डीजीपी को पंजाब राज्य के सभी पुलिस थानों में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज सभी मामलों का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जहां छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें इस तथ्य का भी उल्लेख करना होगा कि ऐसे आरोपियों को घोषित अपराधी घोषित किया गया है या नहीं।"