Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पांच साल पहले हिरासत से कैदी के भागने के मामले में दर्ज मामले में हरियाणा पुलिस के दो कर्मियों को बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने कैदी को दोषी करार दिया है। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाने में 26 दिसंबर, 2019 को कांस्टेबल विनोद कुमार और एएसआई जगदीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा लापरवाही से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भागने की अनुमति देना), 224 (जानबूझकर विरोध करना या वैध गिरफ्तारी में बाधा डालना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा था कि पुलिसकर्मी कैदी अजय को इलाज के लिए अंबाला जेल से सेक्टर 32 स्थित जीएमसीएच लेकर आए थे। लेकिन कैदी 24 दिसंबर, 2019 को जीएमसीएच-32 के इलाके में उन्हें धक्का देकर उनकी हिरासत से भाग गया।