Haryana : श्रमिकों का पंजीकरण रद्द करने पर विज ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
हरियाणा Haryana : हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्माण श्रमिकों का गलत तरीके से पंजीकरण रद्द करने वाले कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय मंगलवार को विज की अध्यक्षता में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। विज ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह कदम उठाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके पंजीकरण को गलत तरीके से रद्द किया गया है। मामले की समीक्षा करने पर पता चला कि लगभग 50,000 निर्माण श्रमिकों को बिना किसी वैध कारण के पंजीकृत सूची से हटा दिया गया है। मंत्री ने अव्यवहारिक सत्यापन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "एक कर्मचारी के लिए एक दिन में 2,000 निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करना संभव नहीं है। जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।" उन्होंने अधिकारियों को गलत तरीके से ब्लॉक किए गए नामों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि "जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निर्माण श्रमिक को पंजीकृत सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।"