Haryana : जांच का स्थानांतरण केवल असाधारण मामलों में, अनुचितता की मात्र धारणा पर्याप्त नहीं
हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति एक असाधारण उपाय है, जिसका प्रयोग केवल दुर्लभ और बाध्यकारी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जहां घोर अवैधता, पक्षपात या स्पष्ट अन्याय स्पष्ट हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जांच की प्रगति से केवल असंतुष्टि या अनुचितता की धारणा न्यायिक हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराती।न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का संयम से और केवल उन मामलों में प्रयोग करना चाहिए, जहां यह निर्णायक रूप से स्थापित हो कि जांच निष्पक्ष, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं की जा रही है। न्यायालय ने कहा, "जांच एजेंसी का वैधानिक कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच करे, और न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी उचित होना चाहिए, जब इस बात के स्पष्ट और ठोस सबूत हों कि जांच दुर्भावना या मनमानी से दूषित है।" सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल असंतोष के आरोपों के आधार पर जांच का नियमित हस्तांतरण एक अवांछनीय मिसाल कायम करेगा और जांच एजेंसियों की स्वायत्तता को कमजोर करेगा।
यह फैसला ऐसे मामले में आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने फरीदाबाद जिले के डबुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज आईपीसी की धारा 406, 420, 384, 120-बी के तहत धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए 21 मई, 2020 की एफआईआर में जांच को मामले की जांच कर रही एजेंसी से एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी। मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत यह थी कि जांच अनुचित रूप से धीमी गति से चल रही थी और इसमें पारदर्शिता का अभाव था। यह भी आरोप लगाया गया था कि कथित अपराध के कमीशन में सक्रिय भागीदारी के बावजूद आरोपी से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। न्यायमूर्ति कौल ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त या प्रथम दृष्टया सबूत पेश करने में विफल रहा है कि जांच निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत की जा रही थी। न्यायालय को रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह पता चले कि जांच अधिकारी हस्तक्षेप की मांग करने वाले तरीके से काम कर रहा था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता जांच के निष्कर्ष पर असंतुष्ट रहता है तो कानून के तहत उचित कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया, जिसके कारण याचिका खारिज कर दी गई।