Haryana हरियाणा : हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की तैनाती नीति, 2022 में औपचारिक रूप से बदलाव किया है।
इस संबंध में एक नोटिफिकेशन आज यहां हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किया।
नोटिफिकेशन के अनुसार, 30 जून, 2022 की मूल नीति और 26 अक्टूबर, 2023 और 13 मई, 2025 को किए गए बाद के संशोधनों में आंशिक बदलाव के तौर पर नीति में क्लॉज 12 (iii) जोड़ा गया है।
इस नए प्रावधान के तहत, "परिवार" की पिछली परिभाषाओं के बावजूद, हरियाणा के पीड़ितों के परिवार के एक योग्य सदस्य को - चाहे वे 1984 के दंगों के दौरान राज्य के अंदर या बाहर मारे गए हों - हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी के लिए विचार किया जाएगा।
योग्य उम्मीदवारों को उनकी शैक्षिक योग्यता और पात्रता मानदंडों के आधार पर लेवल-1, लेवल-2 या लेवल-3 पदों पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की भविष्य में प्लेसमेंट के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी विभाग में जहां एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को तैनात किया गया है, सभी पद भर गए हैं, तो कर्मचारी को किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा जहां पदों की मांग (इंडेंट) है। यदि ऐसी कोई मांग उपलब्ध नहीं है, तो HKRN कर्मचारी को अपने ही विभागों में उपयुक्त पदों पर समायोजित करेगा।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह संशोधन तुरंत प्रभावी होगा। सरकार ने इस फैसले को 1984 के दंगों में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिवारों को रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।