हरियाणा Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि इस तरह की तुच्छ याचिका दायर करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, "क्या आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें? हम आपको सतर्क कर रहे हैं। हम जुर्माना लगाएंगे। कागजात वितरित करें। हम देखेंगे..." इसने याचिकाकर्ता से तीन जजों की बेंच के लिए याचिका की तीन प्रतियां वितरित करने को कहा और दिन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले इसे खारिज कर दिया।