Haryana: स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के आवासीय भूखंडों को अनुमति

Update: 2024-07-02 14:47 GMT
Chandigarh. चंडीगढ़: हरियाणा सरकार haryana government ने मंगलवार को राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के आवासीय भूखंडों के निर्माण की घोषणा की। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ पुरानी कॉलोनियों को भी दी गई है। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जे.पी. दलाल ने यहां मीडिया को बताया कि उन कॉलोनियों और सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के निर्माण की अनुमति बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जहां लेआउट प्लान को प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना कॉलोनियों में, जहां सेवा योजना को प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के लिए मंजूरी दी गई है या संशोधित किया गया है, स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के निर्माण की अनुमति भी दी जाएगी।
दलाल ने कहा कि जिन कॉलोनियों और सेक्टरों Colonies and Sectors में लेआउट प्लान को प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है, वहां 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क से पहुंचने वाले आवासीय भूखंडों के लिए स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के निर्माण की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी।
ऐसी कॉलोनियों में यदि कोई व्यक्ति स्टिल्ट प्लस चार मंजिल का निर्माण करना चाहता है, तो उसे सभी समीपवर्ती भूखंड स्वामियों के साथ आपसी सहमति से सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पहले से ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिल की स्वीकृति प्राप्त कर ली है या समीपवर्ती भूखंडों से 1.8 मीटर (सभी मंजिलों पर) का साइड सेटबैक बनाए रखा है।
हालांकि, सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि समीपवर्ती भूखंड स्वामियों ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण के लिए सहमति नहीं दी, तो वे स्वयं भविष्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण के लिए अपात्र होंगे।
दलाल ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भूखंड में पहले से ही तीन मंजिल और बेसमेंट की अनुमति है और अब स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण की अनुमति है, तो बेसमेंट निर्माण और कॉमन वॉल पर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि, ऐसे मामलों में, पड़ोसी भूखंड स्वामियों की आपसी सहमति से बेसमेंट निर्माण और कॉमन वॉल पर लोडिंग की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, यदि आवासीय भूखंडों की पूरी पंक्ति एक साथ भवन योजना स्वीकृति और निर्माण के लिए बनाई जाती है, तो कॉमन वॉल निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
दलाल ने कहा कि प्लॉट मालिक जो 1.8 मीटर साइड सेटबैक या पड़ोसी की सहमति की शर्तों को पूरा करते हैं, वे या तो स्टिल्ट प्लस चार मंजिल का निर्माण कर सकते हैं या क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं।
यदि कोई प्लॉट मालिक स्टिल्ट प्लस चार मंजिल का निर्माण नहीं करना चाहता है और कम पीडीआर लाभ का विकल्प चुनता है, तो वे रिफंड आवेदन की तारीख से आठ प्रतिशत ब्याज के साथ रिफंड के लिए पात्र हैं। यह रिफंड आवेदन रिफंड आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है।
इसी तरह, यदि प्लॉट तीन या चार मंजिल के निर्माण के लिए पात्र नहीं है, तो आवंटी रिफंड अनुरोध की तारीख से आठ प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी नीलामी राशि वापस पाने के लिए पात्र है। यह आवेदन भी रिफंड आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
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