Haryana: बिना NOC हो रही अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री, अफसरों पर गिर सकती है गाज
Haryana हरियाणा: हरियाणा में अवैध कॉलोनियों और नोटिफाइड क्षेत्रों में रजिस्ट्री के लिए डीटीपी से एनओसी अनिवार्य किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वित्तायुक्त राजस्व ने सभी उपायुक्तों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।
शहरों में अवैध कालोनियों व हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्रों के विनियमन की धारा 7ए के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना जरूरी है। इसके बावजूद अधिकतर तहसीलों में डीटीपी से एनओसी लिए बगैर धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही हैं।
इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने दोषी अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वित्त आयुक्त राजस्व एवं गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि संपत्ति विलेखों के पंजीकरण से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।
सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची है कि कई क्षेत्रों में उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक धारा-7ए के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।