Haryana: अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे शराब, सरकार ने घटाई पीने की उम्र

हरियाणा सरकार ने इस कड़ाके की ठंड में शराब पीने व खरीदने की उम्र में बड़ा बदलाव कर दिया है

Update: 2021-12-22 17:10 GMT
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने इस कड़ाके की ठंड में शराब पीने व खरीदने की उम्र में बड़ा बदलाव कर दिया है. जिसके बाद अब 21 साल के युवा भी शराब खरीद व पी सकेंगे. हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Haryana Legislative Assembly Winter Session) के चौथे दिन यानी बुधवार को सरकार ने 'हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021' पारित किया है. इस विधेयक के मुताबिक, अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है. इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था.
बताया गया कि साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि आयु सीमा 25 साल से घटाकर 21 किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने न्यूनत आयु सीमा निर्धारित की है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है. इसके अलावा, मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से काफी बदलाव आया है. जब उपरोक्त प्रावधानों के आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार हैं, शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.
ये 5 पांच अन्य विधेयक भी हुए पारित
हरियाणा नगर निगम क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2021,
हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध (संशोधन और सत्यापन) विधेयक, 2021
पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा विनियोग (नंबर 4) विधेयक, 2021
समझें पहले क्या था प्रावधान
बता दें, हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण के साथ-साथ थोक या रिटेल बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार की ओर से कम से कम 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था. हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक के धारा 62 में प्रावधान है कि अगर कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है या वितरित करता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ दण्ड के लिए उत्तरदायी हो सकता है.
इसी तरह हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक की धारा 29 के तहत किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती है. धारा 30 में यह प्रावधान है कि 25 साल से कम आयु के ऐसे किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, जिसके पास अपने परिसर के उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस है.
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