Chandigarh,चंडीगढ़: विभिन्न सेक्टरों में आयोजित की जा रही किसान मंडियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर स्थायी लोक अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम और पंजाब मंडी बोर्ड को 13 अगस्त को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत दायर एक आवेदन में अधिवक्ता विनोद वर्मा Advocate Vinod Verma और सुखविंदर सिंह ने अदालत के समक्ष इन मंडियों में पार्किंग, समतल मैदान और रास्ते उपलब्ध करवाने और पेवर ब्लॉक लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने मंडियों के सभी प्रवेश बिंदुओं पर सब्जियों और फलों की कीमतों को दर्शाने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश जारी करने की भी मांग की।