Haryana : अंबाला में पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

Update: 2025-07-25 10:36 GMT
हरियाणा Haryana : एक स्थानीय अदालत ने सितंबर 2022 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही ने यह फैसला सुनाया, जिन्होंने आरोपी बलदेव राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया।
ज़िला अटॉर्नी जंग बहादुर सिंह ने बताया कि मृतका के भाई लखपत राय की शिकायत पर साहा थाने में मामला दर्ज किया गया था।
राय ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन प्रकाशो देवी की शादी लगभग 32 साल पहले बलदेव राम से हुई थी। उसने कहा, "मेरा जीजा अक्सर छोटी-छोटी बातों पर मेरी बहन और उनके बच्चों से झगड़ा करता था।" 28 सितंबर, 2022 को राय को सूचना मिली कि बलदेव राम ने गन्ने के खेत में दरांती से अपनी बहन की हत्या कर दी है। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत ने न केवल उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बल्कि 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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