Haryana हरियाणा: हरियाणा में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां तीन दिन तक शराब नहीं मिलेगी। इसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि नगर निगम चुनाव के चलते इन दिनों को ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा।
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। इन तीन दिनों में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।आपको बता दें कि हरियाणा में 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा। जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। सभी जगहों के नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।