Haryana : विधिक सेवा प्राधिकरण ने किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित की
हरियाणा Haryana : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), कैथल द्वारा हाल ही में किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संबंध में "नई दिशा नई उड़ान" अभियान के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इस विशेष अधिनियम और उससे संबंधित नियमों के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
डीएलएसए के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं सचिव कंवल कुमार ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को इस विशेष कानून की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना और साथ ही बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता अरविंद खुरानिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष अधिनियमों और नियमों के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को बच्चों के कल्याण और उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाना था। इस दौरान, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) को विधि-विरुद्ध बालक (सीसीएल) की गिरफ्तारी और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित बाल-सुलभ प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया गया। बालक की आयु सत्यापन प्रक्रिया और जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) तथा डीएलएसए के साथ समन्वय के महत्व पर भी मार्गदर्शन दिया गया।
कार्यक्रम में डीएसपी कैथल गुरविंदर सिंह, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, डीसीपीयू के अधिकारी और एमडीएम ऑफ इंडिया (एनजीओ) के समन्वयक ने भाग लिया।