HARYANA: जिले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कथित दहेज हत्या का मामला सोमवार को पहली एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया, जो देश भर में तीन आपराधिक कानूनों के लागू होने का पहला दिन था। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि आज यहां पुलिस को मिली शिकायत के संबंध में बीएनएस अधिनियम-2023 की धारा 80, 85 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पलवल निवासी शिकायतकर्ता चंद्रभान ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी जया शर्मा, जिसकी शादी फरीदाबाद के सेक्टर 85 निवासी अंकुर शर्मा से हुई थी, आज सुबह अपने ससुराल वालों के घर पर मृत पाई गई।
पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2021 में उसकी शादी के बाद से ही उसकी बेटी को पर्याप्त दहेज नहीं लाने के लिए परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा, महिला के ससुराल वालों ने महिला द्वारा बेटी को जन्म देने के बाद दिए गए उपहारों और वस्तुओं पर नाखुशी जताई थी।
वे कथित तौर पर उससे अपने माता-पिता से 5 लाख रुपये की राशि लाने के लिए कहते रहे। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसे उसने अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाहित महिला की दहेज हत्या से संबंधित इसी तरह के मामले में पहले आईपीसी की धारा 304-बी, 498-ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाता था।