Haryana : पुलिस गोलीबारी में किसान की मौत की सीबीआई जांच की मांग

Update: 2024-11-12 06:45 GMT
हरियाणा   Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में कथित रूप से हुई शुभकरण सिंह की मौत की जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता चरणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस ने 28 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित खनौरी के पास प्रदर्शनकारी किसानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस घटना में उनके बेटे शुभकरण सिंह की मौत हो गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 और 114 के तहत हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बावजूद न तो पंजाब पुलिस और न ही हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच में कोई और कदम उठाया है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी तटस्थ एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति करमजीत सिंह ने हरियाणा और पंजाब पुलिस अधिकारियों सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को तय की।
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