Haryana : सीएम सैनी ने बैठक कर 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू

Update: 2025-01-18 09:32 GMT
हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का भी आकलन किया और इन नए कानूनों के अनुरूप सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।हरियाणा पुलिस अकादमी (एचपीए), मधुबन में बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, "हरियाणा 28 फरवरी तक तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू कर देगा। इन कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है।" बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, सभी मंडलायुक्त, एडीजीपी, सभी रेंज के आईजीपी के साथ-साथ पुलिस आयुक्त, डीसी और एसपी भी मौजूद थे।
बैठक की शुरुआत "हमारा संविधान-हमारा गौरव" अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य भर की लगभग 445 अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की जाएगी और कैदी सीधे जेल से ही इस माध्यम से सुनवाई के लिए पेश होंगे।
सीएम सैनी ने बेहतर कार्यकुशलता के लिए ई-समन और ई-चालान जैसी व्यवस्थाएं अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को नशा विरोधी अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया और हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "नशे की लत को रोकने के लिए महिलाओं, युवाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए जन जागरूकता अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी।"
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