Haryana : फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेने वाली महिला पर मामला दर्ज

Update: 2024-07-29 05:42 GMT

हरियाणा Haryana : पुलिस ने एक महिला पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने पति के जीवित रहते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विधवा पेंशन और अपने बेटे के लिए निराश्रित पेंशन लेने का मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जिला न्यायालय के निर्देश पर पुलिस Police ने मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में जींद की राजीव कॉलोनी निवासी राजबीर ने बताया कि रीना ने 29 मई 2016 को अपने पति राकेश की मृत्यु के बाद उससे विवाह किया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि करीब एक महीने पहले वह उसका घर छोड़कर चली गई और उससे अलग रहने लगी। उसने बताया कि उसे पता चला कि रीना अप्रैल 2020 से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से
विधवा पेंशन
और अपने बेटे कार्तिक के लिए निराश्रित पेंशन ले रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि रीना विधवा नहीं है और उसका बेटा कार्तिक निराश्रित नहीं है, क्योंकि उसने शिकायतकर्ता से विवाह किया था और वह जीवित है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 10 जनवरी को तहसील कैंप पुलिस में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आदित्य जैन के निर्देश पर तहसील कैंप पुलिस ने आखिरकार रीना के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


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