हरियाणा Haryana : सफाई कर्मचारी अभी भी अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, गंदगी, बीमारी और खतरे के बीच रहते हैं। कचरा सूखकर जहरीली धूल में बदल जाता है या बारिश के पानी में मिल जाता है, और फिर मैनहोल में वापस आ जाता है। क्यों न यांत्रिक निकासी को अपनाया जाए, ताकि कर्मचारी और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें? इस कलंक को खत्म करने का समय आ गया है!
FSSAI के नियमों के अनुसार, मिठाई की हर ट्रे पर निर्माण और समाप्ति तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य है। हालाँकि, शायद ही कोई मिठाई विक्रेता इस कानून का पालन करता हो। अक्सर, मिठाइयों को खुले में रखा जाता है, जहाँ धूल और मक्खियाँ उन्हें दूषित कर देती हैं। दुकानदार न केवल मिलावटी और एक्सपायर हो चुकी मिठाइयाँ बेचते हैं, बल्कि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन भी करते हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। प्रशासन को ऐसे हलवाइयों का चालान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को केवल ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ ही बेची जाएँ।
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