Haryana : नफे सिंह हत्याकांड शिकायतकर्ता और उसके परिजनों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई
हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में शिकायतकर्ता राकेश कुमार और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है।
25 फ़रवरी, 2024 को, झज्जर ज़िले के बहादुरगढ़ में बराही रेलवे क्रॉसिंग पर चार हमलावरों ने इनेलो नेता राठी की एसयूवी पर गोलीबारी की थी, जिसमें उनकी और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। राठी द्वारा नियुक्त तीन निजी बंदूकधारी भी इस हमले में घायल हुए थे।
अपनी याचिका में, कुमार—जो राठी के ड्राइवर थे—ने कहा कि वह 26 फ़रवरी, 2024 की प्राथमिकी में शिकायतकर्ता होने के साथ-साथ एक प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, और उन्होंने प्रतिवादियों को उन्हें और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी करने की माँग की। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि रेवाड़ी ज़िला जेल के हेड वार्डन को उनकी सुरक्षा में शामिल किया जाए, या उनकी सुरक्षा में पहले से तैनात एक पुलिसकर्मी को उनकी जगह तैनात किया जाए।
प्राथमिकी में, कुमार ने कहा था कि एक सफ़ेद कार उनके वाहन का पीछा कर रही थी। कुमार ने तेज़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन बरही रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। अचानक, पाँच हमलावर कार से उतरे और गोलीबारी शुरू कर दी।
राज्य के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा में प्रतिवादी संख्या 5 को तैनात करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह डीजीपी (कारागार) के अधीन जिला जेल में हेड वार्डन के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि याचिकाकर्ता ने न तो तथ्यों पर विवाद किया है और न ही उन्होंने डीजीपी को प्रतिवादी बनाया है। इसके मद्देनजर, याचिका का निपटारा किया जाता है क्योंकि इस स्तर पर आगे कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।