हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने चार वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में चार आरोपियों को कठोर कारावास (आरआई) और जुर्माने की सजा सुनाई।आरोपी ने बच्चे के पिता की हत्या का भी प्रयास किया था। पांचवें आरोपी नाबालिग को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।पुलिस के मुताबिक घटना जून 2021 में पटौदी क्षेत्र के खलीलपुर गांव में हुई थी, जब आरोपियों ने बच्चे को गोली मार दी थी। पिता-बच्चे दोनों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पिता प्रवीण कुमार को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ पटौदी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 34 (सामान्य इरादा) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। और यमन उर्फ बैया ने जून 2021 में एक नाबालिग आरोपी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। बाद में परमजीत उर्फ सुसु को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने खुलासा किया कि आरोपी हरीश और कुमार के बीच झगड़ा हुआ था।
रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुमार को खत्म करने की योजना बनाई। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल, दो देसी पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके बाद चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया।