हरियाणा Haryana : खनन खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस की टीम ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के साथ मिलकर पिछले एक सप्ताह में यमुनानगर जिले में 34 ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी हैं। खनन विभाग के अधिकारियों ने उन वाहनों को जब्त किया है, जो कथित तौर पर बिना ई-ट्रांजिट पास/रवाना के खनन खनिजों को ले जा रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। जानकारी के अनुसार, उप पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को जगाधरी-पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंजेटो गांव के पास खनन खनिजों से भरे वाहनों की जांच की। जांच के दौरान टीम को बिना ई-ट्रांजिट पास के खनन खनिजों को ले जा रहे 20 ट्रक मिले। खान एवं भूविज्ञान विभाग के खनन निरीक्षक रोहित राणा ने बताया कि सभी ट्रकों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो को सौंप दिया गया है।
दूसरी ओर, पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने 25 अगस्त को जिले के बुड़िया थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग भी की थी। संयुक्त टीम ने बिना ई-ट्रांजिट पास के खनन खनिज ले जा रहे 14 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा। राणा ने बताया कि उन वाहनों को भी जब्त कर जिले की बुड़िया पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जगाधरी के खारवन रोड स्थित खनन यार्ड में खड़ी थीं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली द्वारा 2019 और 2020 में जारी आदेशों के अनुसार जुर्माना, रॉयल्टी, वाहनों में लदे खनिज की कीमत और पर्यावरण मुआवजा मालिकों से वसूला जाना बाकी है। यदि किसी वाहन/उपकरण/उत्खननकर्ता का शोरूम मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक है और 5 वर्ष से कम पुराना है, तो जुर्माना राशि 4 लाख रुपये है। 25 लाख रुपये से अधिक शोरूम मूल्य वाले और 5-10 साल पुराने वाहन/उपकरण/उत्खननकर्ताओं के लिए जुर्माना 3 लाख रुपये है।एक सूत्र ने कहा, "10 साल से अधिक पुराने वाहनों, उपकरणों/उत्खननकर्ताओं के लिए जिन्हें अन्यथा कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति है और जो सीरियल नंबर 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।"