Chandigarh: 6 साल बाद हत्या के मामले में तीन दोषी करार

Update: 2024-11-19 13:56 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने छह साल पुराने हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान कल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, EWS Colony, धनास के जिंदर उर्फ ​​अजय, गुलशन उर्फ ​​सोनू और मोहाली के राहुल को कुलदीप उर्फ ​​लवकुश की हत्या का दोषी ठहराया गया है। इस संबंध में धनास कॉलोनी निवासी पेशे से ड्राइवर की शिकायत पर 13 सितंबर, 2018 को सारंगपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 302, 324 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि घटना वाले दिन रात करीब 11.15 बजे उसने पीड़ित कुलदीप और उसके दोस्त विजय को आइसक्रीम खाते हुए देखा। उसने बताया कि उसने देखा कि तीन लड़के खुले में पेशाब कर रहे थे। कुलदीप ने लड़कों से कहा कि वे इलाके से चले जाएं, क्योंकि यह रिहायशी सोसायटी है। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई। जल्द ही उन्होंने कुलदीप और विजय को हेलमेट से पीटना शुरू कर दिया।
इसके बाद आरोपी ने चाकू निकालकर कुलदीप और विजय पर वार कर दिया। इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह घायल लड़कों को अपनी कार में सेक्टर 16 स्थित सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल ले गया। इलाज के दौरान कुलदीप की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमा चलाने की मांग की। आरोपियों के वकील ने कहा कि तीनों को मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं सरकारी वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। आरोपियों से कथित अपराध में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया। पीड़ित के खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जिंदर, गुलशन और राहुल को मामले में दोषी करार दिया।
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