Haryana : नाबालिग का यौन शोषण करने पर 2 लोगों को 20 साल की कठोर सजा

Update: 2025-02-26 09:10 GMT
हरियाणा Haryana : फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 12 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में दो लोगों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने बताया कि दोषी पीड़िता के सौतेले पिता और जीजा हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 24 फरवरी को फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। यौन शोषण पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 31 दिसंबर 2023 को यमुनानगर जिले के बिलासपुर थाने में पोक्सो एक्ट की
धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह यमुनानगर जिले के जठलाना क्षेत्र में अपनी बहन के घर गई थी, जहां उसके जीजा (बहन के पति) ने कई बार उसका यौन शोषण किया। उसने बताया कि जब वह घर लौटी तो उसके सौतेले पिता ने भी कई बार उसका यौन शोषण किया। उसने आगे बताया कि वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।लड़की के पिता ने भी खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन बाद में पुलिस ने सौतेले पिता और साले को गिरफ्तार कर लिया।
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