Chandigarh: 9 महीने पुराने स्नैचिंग मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी किया
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत Local court ने स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार दो लोगों चीनू और सिमरन को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सेक्टर 17 थाने में आईपीसी की धारा 379-ए और 411 के तहत 16 फरवरी को मामला दर्ज किया था। उसने बताया कि 13 फरवरी को वह सेक्टर 17 बस स्टैंड की ओर जा रही थी। दोपहर करीब 2.20 बजे जब वह सेक्टर 22 स्थित नेहरू पार्क के पास पहुंची तो एक लड़का मोटरसाइकिल पर उसके पास आया और उसके गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र छीन लिया। घबराहट के कारण उसका पर्स भी नीचे गिर गया, जिसे भी लूट लिया गया।
जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379-ए और 411 के तहत आरोप तय किए गए, लेकिन उन्होंने खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमे की मांग की। दोनों आरोपियों के वकील अरविंद संधू ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई। साथ ही बरामद आभूषण जौहरी के बिल से मेल नहीं खाते। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया।