Chandigarh,चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत तीन लोगों को बरी कर दिया है। 26 फरवरी 2021 को पुलिस ने मौली जागरां थाने में पीड़िता की शिकायत पर मौली जागरां गांव के बृजपाल सिंह, अजीत सिंह और रानी उर्फ जीतो के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(1), 376(2)(के), 354, 354-ए, 506, 509 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बृज ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके कमरे में उसकी तस्वीरें खींची। उसने बताया कि अन्य आरोपियों ने बृज की मदद की। बाद में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। बृज और रानी के वकील जसबीर सिंह डडवाल ने कहा कि आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता के बयानों में कई विरोधाभास थे। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।