MSP पर 10 और फसलों की खरीद को कैबिनेट की मंजूरी

Update: 2024-08-06 07:46 GMT
हरियाणा  Haryana :  हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला किया है। अब राज्य में रागी, सोयाबीन, कालातिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग जैसी 10 फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा।यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने यह कदम सैनी द्वारा कल कुरुक्षेत्र में एक रैली में की गई घोषणा के बाद उठाया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अग्निवीरों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।यह नीति सरकारी भर्ती में लाभ प्रदान करती है, जिसमें कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शामिल है। इसके अलावा ग्रुप सी सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत तथा ग्रुप बी पदों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा। एमएसपी पर 10 और फसलों की खरीद को कैबिनेट की मंजूरीहरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2024 का मसौदा1 अप्रैल, 2024 से किसानों से ‘आबियाना’ लेना बंद कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 133.55 करोड़ की एकमुश्त छूट मिलेगी
पैनल की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण-ब्लॉक बीयह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने यह कदम कल कुरुक्षेत्र में एक रैली में सैनी की घोषणा के बाद उठाया है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्यअग्निवीरों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।इस नीति में सरकारी भर्ती में लाभ प्रदान किए गए हैं, जिसमें कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शामिल है। इसके अलावा, ग्रुप सी सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत और ग्रुप बी पदों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।मंत्रिमंडल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग-ब्लॉक बी को आरक्षण देने का भी फैसला किया। मंत्रिमंडल ने सामान्य आवासीय प्लॉटेड लाइसेंस कॉलोनियों के साथ समानता में आवासीय प्लॉटेड घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) की अनुमति देकर नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2024 के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, तथा यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता है तो जिला न्यायाधीश और यदि जिला न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं होता है तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा।हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन (2016 से पूर्व और 2016 के बाद) में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार संशोधन को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत चालान करने की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया। अब खनन विभाग के अधिकारी जो खनन अधिकारी के पद से नीचे नहीं हैं, उन्हें भी खनन सामग्री ले जाने वाले माल वाहनों के लिए चालान करने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
कैबिनेट ने पिछड़े वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने के मानदंडों को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। राज्य में पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।कैबिनेट ने अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने और 85 प्रतिशत की रीसाइकिलेबिलिटी हासिल करने में मदद करने के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी। इसने 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ (एमएमएसएवाई) की नीति में संशोधन भी पारित किया।कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और नियमित पंचायतों में 100 वर्ग गज के एक लाख आवासीय भूखंड प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी।
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