तंबाकू विरोधी अभियान: सीओटीपीए अधिनियम के उल्लंघन के लिए मोहाली में 25 चालान

रेहड़ी-पटरी वालों का औचक निरीक्षण किया.

Update: 2023-05-23 13:54 GMT
मोहाली स्वास्थ्य विभाग की तंबाकू रोधी टीम ने 25 चालान जारी किए और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (निषेध) (सीओटीपीए) अधिनियम, 2003 के तहत उल्लंघन करने वालों से 4,500 रुपये का जुर्माना वसूला।
तंबाकू विरोधी नोडल अधिकारी डॉ. नवदीप सिंह ने बताया कि सिविल सर्जन डॉ. रुपिंदर गिल के निर्देश पर टीम ने मोहाली के विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 कियोस्क, दुकानों और तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले रेहड़ी-पटरी वालों का औचक निरीक्षण किया.
डॉ. नवदीप सिंह ने कहा, "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (निषेध) (सीओटीपीए) अधिनियम, 2003 का उल्लंघन करते हुए तंबाकू उत्पाद बेचने वाले अपराधियों के कुल 25 चालान काटे गए और उनसे 4,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।"
उन्होंने कहा कि कुछ स्ट्रीट वेंडर बिना किसी चित्रात्मक चेतावनी के सिगरेट बेचते पाए गए, जबकि कुछ अधिनियम का उल्लंघन कर आयातित सिगरेट बेच रहे थे। छापे के दौरान पाया गया कि कुछ खाद्य विक्रेता तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे, जो कानून के तहत प्रतिबंधित है। इसी तरह कुछ स्ट्रीट वेंडर खुली सिगरेट बेच रहे थे।
उन्होंने कहा कि छापेमारी जारी रहेगी और भविष्य में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर अंकुश लगाने और तंबाकू विरोधी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में स्वास्थ्य विभाग की मदद करने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों व अन्य लोगों से तंबाकू विरोधी कानून का पालन करते हुए तंबाकू उत्पाद बेचने को कहा।
ज्ञात हो कि जिला स्वास्थ्य विभाग सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (निषेध) (सीओटीपीए) अधिनियम, 2003 के समुचित क्रियान्वयन के संबंध में लगातार सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईडी) अभियान चला रहा है और लोगों से इसका उपयोग बंद करने का आग्रह कर रहा है. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
औचक निरीक्षण किया गया
तंबाकू विरोधी नोडल अधिकारी डॉ. नवदीप सिंह ने बताया कि सिविल सर्जन डॉ. रुपिंदर गिल के निर्देश पर टीम ने मोहाली के विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 कियोस्क, दुकानों और तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले रेहड़ी-पटरी वालों का औचक निरीक्षण किया.
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