Chandigarh,चंडीगढ़: मोहाली के जिला प्रशासनिक परिसर District Administrative Complex में प्रोविजनल लाइसेंस जारी करने के लिए गठित कमेटी ने आज ड्रा निकाला और जिले में पटाखों की बिक्री के लिए 44 प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए। अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल), पब्लिक और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रा निकाला गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रोविजनल लाइसेंस के लिए 1,611 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,600 योग्य पाए गए। मोहाली और बनूर के लिए आवंटित चार लाइसेंसों के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए। खरड़, कुराली और नयागांव के लिए 21, जबकि डेरा बस्सी, लालरू और जीरकपुर से 209 आवेदन प्राप्त हुए।
जिले में पटाखों की बिक्री के लिए केवल 13 स्थान आवंटित किए गए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं और पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन के आदेश के अनुसार दिवाली की रात (31 अक्टूबर) को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। 15 नवंबर को गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। क्रिसमस (25-26 दिसंबर) को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल (31 दिसंबर-1 जनवरी) को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए स्टॉल 29, 30 और 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक और 15 नवंबर को गुरुपर्व के अवसर पर सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।