panchkula: स्नैचिंग के मामले में 21 वर्षीय युवक को 5 साल की जेल

Update: 2024-06-06 05:12 GMT

पंचकुला panchkula: चेन स्नैचिंग के एक मामले में 21 वर्षीय एक व्यक्ति को Five years in prisonकी सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी दोषी आरिफ पर 32,000 रुपये का also imposed fine है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय शादाब खान और समीर नामक दो अन्य व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। हालांकि, आरिफ के मामले में अदालत ने नरमी बरतने की उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा, "शिकायतकर्ता की सोने की चेन उसके पास मिली है। इसके अलावा, उसके पास एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी।

" Arif is an Indianदंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धारा 379-ए (स्नैचिंग) और 473 (नकली सील आदि बनाना या रखना) के तहत दोषी ठहराया गया है। शिकायतकर्ता निशा ने पुलिस को बताया कि 29 अगस्त 2022 को वह अपनी बहन ममता के साथ पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित यवनिका पार्क की ओर घूमने गई थी। घर लौटते समय सेक्टर-9/16 डिवाइडिंग रोड के पास एक युवक ने उसकी सोने की चेन छीन ली। हालांकि, बहनों ने उसका पीछा किया और उसे एक रिहायशी इलाके में घुसते हुए पाया, जहां उसका साथी एक्टिवा दोपहिया वाहन पर इंतजार कर रहा था। लेकिन दोपहिया वाहन स्टार्ट नहीं हुआ, जिससे दोनों आरोपी पैदल ही भाग गए। दोनों के भागने के बाद बहनों ने एक्टिवा की जांच की तो उसकी डिग्गी में एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस पड़े मिले। वे एक्टिवा को सेक्टर-15 पुलिस चौकी ले गईं और पुलिस को सौंप दिया।

दो महीने बाद पुलिस ने एक अन्य मामले में आरिफ और उसके साथी शादाब खान को गिरफ्तार किया और शिकायतकर्ता को पहचान के लिए बुलाया। उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया।]]बाद में आरिफ के खुलासे पर शिकायतकर्ता की चेन उसके कब्जे से बरामद की गई। उसके साथी शादाब खान ने खुलासा किया था कि उसने देशी पिस्तौल और कारतूस सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के समीर से खरीदे थे। इसलिए 27 नवंबर 2022 को आरोपी समीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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