Rajkot राजकोट: जिले में टीआरपी गेमजोन में आग लगने के बाद सिस्टम हाई अलर्ट पर है. ऐसे में अग्निशमन विभाग ने राजकोट में नवरात्रि के आयोजन के लिए नए नियमों की घोषणा की है. नवरात्रि त्योहारों के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए नगर निगम द्वारा ये नियम लागू किए जाएंगे। अब नवरात्रि आयोजकों के लिए सख्त नियमों की घोषणा की गई है. नवरात्रि योजना के संबंध में दिशानिर्देशों की घोषणा की गई: इस संबंध में उप नगर आयुक्त स्वप्निल खरे ने कहा कि राजकोट नगर निगम क्षेत्र में सभी नवरात्रि गतिविधियों को सुरक्षित वातावरण में आयोजित करने को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई है। जिसमें अलग-अलग प्रावधान दिए गए हैं. आयोजकों को इन सबका पालन करते हुए अपना शपथ पत्र 4 प्रतियों में मनपा और एक प्रति पुलिस को देना होगा।
उसके बाद पुलिस विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जायेगी. हमारी टीमें समय-समय पर निरीक्षण भी करेंगी और फायर सहित आवश्यक स्टाफ तैनात किया जाएगा। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इस वर्ष कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं। ताकि सुरक्षित नवरात्रि की योजना बनाई जा सके. गरबा आयोजक कर रहे सभी नियमों का पालन : गरबा आयोजक जिगर भट्ट के मुताबिक, हमने नगर निगम द्वारा दिए गए नियमों को देखा है। और सभी नियमों का पालन करने की भी तैयारी कर ली है. किसी भी आयोजक को खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। हालाँकि हम फायर एनओसी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट समेत सभी नए नियमों का पालन करने के लिए भी तैयार हैं। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में ऐसी जगह रखी जाएगी जहां दमकल या एंबुलेंस आसानी से पहुंच सके। साथ ही नियमानुसार दो आपातकालीन निकास द्वार भी रखे जाएंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सभी नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.