Gujarat : गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी शहर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं

Update: 2024-08-08 06:30 GMT

गुजरात Gujarat : अहमदाबाद में ट्रैफिक को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने उठाया सवाल. ट्रैफिक के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है. हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या गुजरात में हेलमेट नियम है. अहमदाबाद में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर पहले सुरा और फिर अंत में अधूरा जैसी स्थिति संदेश न्यूज के कैमरे पर देखने को मिली.

शहर में लापरवाही का नजारा
कल जब उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद शहर में यातायात और हेलमेट नियमों को लेकर मामला उठाया तो शहर में स्थिति अलग हो गई, पंचवटी, लाल दरवाजा, एलिसब्रिज, एस्टोडिया आदि क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन किया गया दहशत का माहौल है तो कुछ ने हेलमेट पहनने की गारंटी दी है।
ट्रैफिक प्वाइंट पर पुलिस नजर नहीं आई
ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक नियमों के लिए रखा जाता है और ट्रैफिक पुलिस का काम शहर में ट्रैफिक को रोकना है, जबकि अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पॉइंट पर कोई ड्यूटी करती नजर नहीं आती है, तो ट्रैफिक पुलिस भी अपनी ही मस्ती में रहती है और नहीं करती है समय रहते मुद्दे पर आएं। इसमें देखा जा सकता है कि राम भरोसे शहर के नियम तोड़ते और सिग्नल तोड़ते नजर आ रहे हैं।
हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए
गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार को हेलमेट के नियम को अनिवार्य करने की चुनौती दी है ताकि दुर्घटना में किसी की मृत्यु न हो, और जो भी दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा हो उसे भी हेलमेट पहनने की आदत डालनी चाहिए चोट लगने या खून बहने पर हम हेलमेट पहनेंगे तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे।


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