Gujarat: दलित युवक की पिटाई के मामले में आरोपी की जमानत खारिज, जानिए पूरी घटना

Update: 2024-06-25 12:51 GMT
Junagadh जूनागढ़: जूनागढ़ के दलित युवक संजय सोलंकी के अपहरण और हत्या और जाति आधारित अपमान के आरोप में गोंडल विधायक Gondal MLA के बेटे गणेश जड़ेजा समेत नौ अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. इस मामले में जूनागढ़ पुलिस ने 3 जून को जसदण के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 6 जून को मुख्य आरोपी गणेश जड़ेजा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज जूनागढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को जूनागढ़ कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की. लेकिन कोर्ट ने रिमांड खारिज कर गणेश जड़ेजा समेत सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद, गणेश जड़ेजा सहित सभी आरोपियों ने 21 जून को जमानत के लिए आवेदन किया। जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद जूनागढ़ कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
क्या था पूरा मामला? गत 31 मई की आधी रात को संजय सोलंकी की गणेश जड़ेजा और उसके कुछ साथियों से ड्राइविंग को लेकर झड़प हो गई थी। तभी गणेश जड़ेजा और उसके साथियों ने संजय सोलंकी का अपहरण कर लिया और उसे गोंडल के पास एक अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा। जान से मारने की धमकी देने के साथ ही जातिसूचक अपमान किया। दलित युवक संजय सोलंकी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. फिर जूनागढ़ पुलिस ने 3 जून को पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और 6 जून को मुख्य आरोपी गणेश जड़ेजा समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में रिमांड पर लिया गया.
Gondal MLA
जूनागढ़ कोर्ट में सुनवाई: पुलिस द्वारा रिमांड पर कोर्ट में पेश किए गए सभी आरोपियों की जूनागढ़ कोर्ट ने रिमांड खारिज कर दी और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जूनागढ़ जिला जेल भेजने का आदेश दिया. इसके बाद मुख्य आरोपी गणेश जड़ेजा के साथ अन्य आरोपियों ने 21 जून को जूनागढ़ जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों की बहस शाम तक चली। फिर जूनागढ़ कोर्ट ने 25 जून को फैसला सुनाया कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं. अब आज जूनागढ़ कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
अभियोजन पक्ष की मजबूत दलील: आरोपी गणेश जड़ेजा की ओर से जूनागढ़ के वकील राजेश बुच और अभियोजक संजय सोलंकी की ओर से वकील संजय पंड्या। जिसमें अभियोजन पक्ष के वकील ने आपत्ति याचिका दायर कर आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि आरोपियों के पास काफी राजनीतिक ताकत है और वे आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर आरोपियों को जमानत दी गई तो वे छेड़छाड़ करेंगे. जमानत पर रिहा होने के बाद सबूत के साथ कर सकते हैं साथ ही इससे अभियोजन पक्ष को भी नुकसान हो सकता है.
क्या गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचेगा मामला? मुख्य आरोपी गणेश जड़ेजा और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी आज जूनागढ़ जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है. अब पूरे मामले में जमानत पाने के लिए आरोपी को प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी. मामले में मारपीट, अपहरण और हत्या के साथ जाति आधारित अपमान की शिकायत भी दर्ज की गई है. राज्य उच्च न्यायालय आरोपी को जमानत देता है या नहीं, यह भी काफी बहस का विषय बन सकता है। फिलहाल इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आरोपी पक्ष राज्य उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करेगा या नहीं.
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