पणजी: एडवोकेट जनरल देवीदास जे. पंगम ने बुधवार को कहा कि गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और रेप केस में 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल के लिए अधिकतम सज़ा की मांग की है। सरकार का तर्क है कि इतने गंभीर अपराध में सज़ा कम करने के लिए 'समय बीत जाने' को आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले में सुनाई गई सज़ा की अवधि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को तेजपाल को अपनी एक पूर्व सहयोगी के साथ रेप का दोषी ठहराया और 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने एक दशक पुराने मामले में 2021 में उन्हें बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था।
ANI से बात करते हुए एडवोकेट पंगम ने कहा, "हां, हमने कल इस मामले में सुनाई गई सज़ा की अवधि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की। हमारा कहना है कि इस मामले में कम से कम सज़ा देना सही नहीं है। हमने मुख्य रूप से तीन आधार बताए हैं: 1) महिलाओं के खिलाफ रेप और हमले जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी को 'समय बीत जाने' का फायदा नहीं मिलना चाहिए; 2) यह कोई एक बार हुई घटना नहीं थी, बल्कि दूसरे दिन भी ऐसा हुआ था... ऐसा लगता है कि आरोपी को कोई पछतावा नहीं है।"
पंगम ने कहा कि पहला आधार यह था कि महिलाओं के खिलाफ रेप और हमले जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी को समय बीतने का फायदा नहीं मिलना चाहिए।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पीड़िता पर हार मान लेने के लिए दबाव डाला गया और कहा कि ऐसा लगता है कि यह बचाव पक्ष की कोशिश थी।
उन्होंने कहा, "ट्रायल के दौरान पीड़िता को बहुत अपमानित किया गया, उससे ऐसे सवाल पूछे गए जो चरित्र हनन जैसे थे। ऐसा लगता है कि आरोपी को ट्रायल के दौरान भी कोई पछतावा नहीं था... पीड़िता पर हार मान लेने के लिए बहुत दबाव डाला गया। और ऐसा लगता है कि यह बचाव पक्ष की कोशिश थी। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तीन बातें रखी हैं। हम मांग कर रहे हैं कि इस मामले में अधिकतम सज़ा दी जाए।"29 सितंबर 2017 को तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें रेप, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाना शामिल था। हालांकि, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
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