Raipur. रायपुर। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नया रायपुर में दिनांक 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला आयोजित किया जाएगा। इस दौरान क्रिकेट मैच देखने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले दर्शकों के सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए रायपुर यातायात पुलिस ने मार्ग एवं पार्किंग की विस्तृत व्यवस्था की है। साथ ही स्टेडियम में सुरक्षा कारणों से कई प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था
रायपुर शहर से आने वाले दर्शक: तेलीबांधा थाना तिराहा, नेशनल हाइवे क्र-53 होकर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज, नया रायपुर मार्ग, स्टेडियम तिराहा, सांई अस्पताल रोड से सांई अस्पताल और सेंध तालाब पार्किंग में वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे।
बिलासपुर से आने वाले दर्शक: बिलासपुर-रायपुर मार्ग, धनेली नाला, रिंग रोड नंबर-03, विधानसभा चौक, राजू ढाबा जंक्शन, नेशनल हाइवे क्र-53, मंदिर हसौद, नवागांव से स्टेडियम टर्निंग, स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा और कोसा पार्किंग।
बलौदाबाजार-खरोरा मार्ग: विधानसभा ओवरब्रिज चौक, रिंग रोड नंबर-03, नेशनल हाइवे क्र-53, मंदिर हसौद, नवागांव टर्निंग, पूर्व दिशा स्टेडियम पार्किंग।
जगदलपुर-धमतरी मार्ग: अभनपुर, केन्द्री, उपरवारा, मंत्रायल चौक, कोटराभाठा, सेंध तालाब से सांई अस्पताल और सेंध तालाब पार्किंग।
दुर्ग-भिलाई मार्ग: टाटीबंध, रिंग रोड 01, पचपेढ़ीनाका, तेलीबांधा थाना तिराहा, नेशनल हाइवे क्र-53, सेरीखेड़ी ओवरब्रिज, नया रायपुर मार्ग, स्टेडियम तिराहा, सांई अस्पताल रोड।
महासमुंद-सरायपाली मार्ग: आरंग से सीधे स्टेडियम टर्निंग, पूर्व दिशा स्थित परसदा और कोसा पार्किंग।
पासधारी वाहनों के लिए मार्ग: पासधारी वाहन (पास A, B, C, D, E, F, G) सेरीखेड़ी ओवरब्रिज होकर नया रायपुर प्रवेश मार्ग, डॉ. खूबचंद बघेल चौक, कयाबांधा चौक, कोटराभांठा चौक, ग्राम सेंध होकर स्टेडियम पार्किंग में वाहन पार्क कर सकते हैं।
मध्यम/भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध: दिनांक 23 जनवरी 2026 को अपराह्न 12 बजे से रात्रि 01 बजे तक नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
स्टेडियम में प्रवेश पर प्रतिबंधित वस्तुएं: शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटका-तंबाखु, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ।
बोतल, डिब्बे, टिफिन, वाद्य यंत्र।
कुर्सी-स्टूल, छाता, रूल, ब्लेड्स, स्कैट्स, बोर्ड, डंडा, हॉकी स्टिक, झंडा।
आग्नेयास्त्र, फटाका, चाकू, कटार, तलवार, तेज धार वाले उपकरण।
खाद्य पदार्थ (बच्चों के लिए छोड़कर), कांच के कंटेनर।
हैंडबैग, सूटकेस, लेडीज़ बैग, कागज के पैकेट।
लैपटॉप, हैंडीकैम, कैमरा, लेजर लाइट, फ्लैश लाइट।
परफ्यूम, स्प्रे (सांस स्प्रे छोड़कर), सिरिंज, पेन, पेंसिल, खिलौने।
लाउड स्पीकर, हार्न, रेडियो, भड़काऊ उपकरण, जानवर।
प्रचार सामग्री और सिक्के।
यातायात पुलिस ने दर्शकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, पार्किंग के निर्देशों के अनुसार वाहन पार्क करें और स्टेडियम परिसर में सुरक्षा नियमों का पालन करें। अधिकारियों ने बताया कि इन उपायों का उद्देश्य खिलाड़ियों एवं दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मैच के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा या हादसे से बचना है।