रायपुर शहर का शांत और पारिवारिक परिवेश बन गया अपराधग्रस्त: दीपक म्हस्के

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Update: 2022-12-24 15:26 GMT
रायपुर। कांग्रेस सरकार ने रायपुर शहर के शांत और पारिवारिक परिवेश को अपराधग्रस्त कर दिया है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब अखबारों में चाकूबाजी, हत्या, लूट, और अवैध वसूली का समाचार न हो। शहर की जनता सहमी हुई है, लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। जिस शहर में हम बचपन से पले बढ़े हैं, उसकी ये स्थिति देख कर दुख होता है। शर्म की बात है शासन प्रशासन की चुप्पी की वजह से इन चाकूबाजो के हौसले बुलंद है। इतना ही कहूंगा जिस रायपुर को संवार कर भाजपा ने सपनों का शहर बनाया था, इन्होंने उसे चाकूबाजी का अड्डा बना दिया है।
अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित नव वर्ष आगमन को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार दिनांक 17.12.22 से 20.12.22 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी के नेतृत्व में समस्त नगर पुलिस अधीक्षकों के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना के बलों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुए गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान कार्यवाही के दौरान आज पुलिस टीमों द्वारा थाना कोतवाली से 01, गोलबाजार से 01, सिविल लाईन से 04, पण्डरी से 05, देवेन्द्रनगर से 09, तेलीबांधा से 02, विधानसभा से 05, सरस्वती नगर से 06, डी.डी. नगर से 01, टिकरापारा से 10, मुजगहन से 01, राजेन्द्र नगर से 02, उरला से 03, खमतराई से 02, गुढ़ियारी से 04, धरसींवा से 01, माना से 01, अभनपुर से 01, गोबरा नवापारा से 02, आरंग से 02, नेवरा से 03 तथा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा 30 अपराधिक तत्वों/संदेहियों को पकड़कर कार्यवाही हेतु संबंधित थानों के सुपुर्द किया गया इस प्रकार कुल 96 गुण्डा/निगरानी बदमाश, असमाजिक तत्वों, अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को जेल भेजा गया। विगत 04 दिवस में रायपुर पुलिस द्वारा कुल 344 गुण्डा/निगरानी बदमाश, असमाजिक तत्वों, अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपियों का जुलूस निकाला गया एवं उन्हें जेल भेजा गया।
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