तहसीलदार निलंबित, अपर कलेक्टर ने जांच में दोषी ठहराया

छग

Update: 2023-07-05 09:24 GMT

कोरिया। खसरा नम्बर से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर संभागायुक्त द्वारा तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। मामला बैकुण्ठपुर के ग्राम चेर से संबंधित है। जहां खसरा नम्बर 255/2 (छोटे-बड़े झाड़ जंगल मद) की भूमि के विषय में समाचार पत्रों व जन चौपाल में शिकायत प्राप्त होने पर जिले के अपर कलेक्टर से जॉच कराई गयी। जॉच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर मनहरण राठिया दोषी पाया गया हैं।

राठिया का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। संभागायुक्त सरगुजा संभाग ने मनहरण राठिया तत्कालीन तहसीलदार बैकुण्ठपुर वर्तमान में तहसीलदार जिला मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।  राठिया को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया जाता है।

Tags:    

Similar News