अवैध रेत खनन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, वाहन जब्त और मामला दर्ज

छग

Update: 2026-02-27 17:48 GMT
Jashpur. जशपुर। अवैध रेत खनन और परिवहन के मामलों में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया और प्रकरण दर्ज किया है। सहायक खनि अधिकारी ने बताया कि ग्राम भुड़केला, तहसील जशपुर में वाहन क्रमांक सीजी 14 एमजी 1390 अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए पाया गया। तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन जप्त कर दिया गया और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई।
खनिज अधिकारी ने बताया कि तहसील फरसाबहार क्षेत्र में ईब नदी से अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण की जांच जारी है। इसी सिलसिले में 09 फरवरी 2026 को ईब नदी से निकाली गई 960 घनमीटर रेत अमय कंस्ट्रक्शन, जशपुर से जप्त की गई थी। इस मामले में भी अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि तहसील फरसाबहार अंतर्गत ईब नदी पर ग्राम बलुवाबहार में वैध रेत खदान स्वीकृत है। अवैध उत्खनन पर रोक लगाने और सुव्यवस्थित खनन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर नई रेत खदानों की घोषणा की गई है। इसमें ग्राम दाईजबहार में 1 हेक्टेयर, ग्राम खारीबहार में 4 हेक्टेयर, तथा ग्राम बरकसपाली में 1 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। इन खदानों के लिए निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
सहायक खनि अधिकारी ने कहा कि प्रशासन अवैध खनन के विरुद्ध सतत निगरानी रख रहा है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन न केवल प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय है, बल्कि इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए नियमों के पालन और वैध खदानों के माध्यम से ही रेत खनन की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अवैध रेत खनन और परिवहन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। जिले में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अवैध खनन न केवल रोका जाए, बल्कि खनिज संसाधनों का उचित और नियामक तरीके से उपयोग किया जा सके।
जशपुर जिले में प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से यह संदेश गया है कि अवैध खनन और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और सभी नियमों के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्र में सुरक्षित और वैध खनन प्रणाली लागू करने में मदद मिलेगी और स्थानीय निवासियों एवं निर्माण उद्योग के लिए खनिज संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
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