रायपुर में स्पा सेंटरों की जांच के बाद बड़ा एक्शन, 2 Spa Center सील
छत्तीसगढ़.
रायपुर: पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा शहर में संचालित स्पा सेंटरों की लगातार जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। नॉर्थ जोन पुलिस ने थाना पंडरी क्षेत्र में संचालित दो स्पा सेंटरों को सील कराया है। जांच के दौरान यहां आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने और लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई थी।
जानकारी के अनुसार, 29 अगस्त 2026 को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित 30 अलग-अलग स्पा सेंटरों में एक साथ व्यापक जांच अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई में पुलिस की 15 टीमों ने राजपत्रित अधिकारियों समेत 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ स्पा सेंटरों की जांच की थी।
इसी जांच के आगे की कार्रवाई के तहत नॉर्थ जोन पुलिस ने थाना पंडरी क्षेत्र के दो स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन आदित्य पांडेय के निर्देशन में तथा एसीपी पंडरी कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में नगर निगम की टीम ने थाना पंडरी पुलिस की मौजूदगी में दोनों सेंटरों को सील किया।
पुलिस के अनुसार, उषा प्राइड मोवा स्थित रिफ्लेक्शन स्पा और अंबुजा मॉल स्थित ला थाई स्पा में जांच के दौरान आपत्तिजनक वस्तुएं मिलीं। साथ ही दोनों स्पा सेंटरों में लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाना भी पाया गया। इसके बाद नगर निगम की टीम ने पंचनामा तैयार कर दोनों सेंटरों को विधिवत सील कर दिया।
इससे पहले हुई जांच में पुलिस ने स्पा सेंटरों के दस्तावेज, कर्मचारियों की जानकारी, ग्राहक और स्टाफ रजिस्टर, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग व्यवस्था सहित अन्य जरूरी बिंदुओं की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की गई।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि शहर में संचालित सभी संस्थानों में नियमों और लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार निगरानी और जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे गुमास्ता लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस की शर्तों का पालन करें, सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें, ग्राहकों का रजिस्टर में विवरण दर्ज करें, पहचान पत्र लेना सुनिश्चित करें और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान नियमों के विपरीत कोई संदिग्ध गतिविधि या आपत्तिजनक सामग्री पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।