रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न प्रकरणों में प्रभावी विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप आरोपियों को न्यायालय से दोषसिद्धि कराते हुए कठोर दंड दिलाया गया है। न्यायालयों द्वारा पारित दंडादेश के पालन में आरोपियों को केंद्रीय जेल, रायपुर दाखिल कराया गया है।
(A) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण
थाना: मौदहापारा, रायपुर
प्रकरण क्रमांक: 184/2022
अपराध क्रमांक: 320/2022
धारा: एनडीपीएस एक्ट धारा 22(B)
आरोपी: अरमान खान पिता बसीर खान, उम्र 20 वर्ष
दंडादेश (माननीय विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, रायपुर):
5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000/- अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
थाना: टिकरापारा, रायपुर
प्रकरण क्रमांक: 33/2023
अपराध क्रमांक: 518/2022
धारा: एनडीपीएस एक्ट धारा 21(C)
आरोपी 1 : योगेश देवांगन पिता गिरधर देवांगन, उम्र 32 वर्ष
आरोपी 2: दीपक साहू पिता नरेश साहू, उम्र 36 वर्ष
आरोपी 3: रोहित सिंह पिता सुनील सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी आजाद मार्केट, रिसाली, जिला दुर्ग
दंडादेश (विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, रायपुर)
15 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,50,000/- अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नशे के विरुद्ध अभियान के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट
"नशे के विरुद्ध सतत अभियान जारी"
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