Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर जिले में सड़क हादसे का एक दुखद मामला सामने आया है। खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तर्रा निवासी 60 वर्षीय मेहतरू राम निषाद की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक को गंभीर हालत में परिजनों द्वारा इलाज के लिए रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में खरोरा पुलिस ने अज्ञात चारपहिया वाहन चालक के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।
हादसा कैसे हुआ?
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 31 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच की है। मृतक मेहतरू राम निषाद अपनी साइकिल से ग्राम सारागांव से अपने गांव तर्रा लौट रहे थे। तभी ग्राम सारागांव स्थित काली मंदिर के पास अज्ञात चारपहिया वाहन चालक ने तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि मेहतरू राम गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। परिजन और स्थानीय ग्रामीण तत्काल उन्हें उपचार के लिए रायपुर के डीकेएस अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उन्हें भर्ती किया गया और कई दिनों तक इलाज चलता रहा। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण 4 अगस्त 2025 की शाम 7:40 बजे उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने किया मर्ग कायम
घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को दी गई। सबसे पहले गोलबाजार थाना पुलिस ने बिना नंबरी मर्ग कायम किया और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम कराया। बाद में पूरा मामला खरोरा थाना में स्थानांतरित किया गया। खरोरा थाना में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सुरेशचंद्र यादव ने थाना गोलबाजार से प्राप्त मर्ग डायरी (क्रमांक 0/692/2025 धारा 194 बीएनएसएस) के आधार पर नंबरी मर्ग (क्रमांक 125/2025) कायम किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतक के बेटे कमलेश निषाद एवं पंचनामा साक्षीगण के बयान दर्ज किए गए। इसमें स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना का कारण एक अज्ञात चारपहिया वाहन चालक था, जिसने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मेहतरू राम को टक्कर मारी थी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हादसे की पुष्टि
डीकेएस सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का संभावित कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट (RTA) बताया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, मृतक के रीढ़ की हड्डी और सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, जिसके चलते उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी रही और आखिरकार इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
खरोरा पुलिस ने मर्ग जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाह वाहन चालन), धारा 125(a) (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) और धारा 106(1) (मानव जीवन की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान) के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।
हादसे के बाद परिवार में मातम
ग्राम तर्रा निवासी मेहतरू राम निषाद के असामयिक निधन से गांव और परिवार में मातम छा गया है। मृतक के परिजन पूरी तरह से सदमे में हैं। मृतक का बेटा कमलेश निषाद उन्हें स्वयं डीकेएस अस्पताल लेकर आया था और लगातार इलाज में लगा रहा, लेकिन पिता को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि सारागांव मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन दौड़ते हैं, जिसके चलते हादसों की संभावना बनी रहती है।
पुलिस की कार्रवाई और आगे की विवेचना
खरोरा थाना पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान की जा रही है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी चालक की जल्द पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सड़क सुरक्षा पर सवाल
यह हादसा एक बार फिर रायपुर जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों पर अक्सर बिना स्पीड ब्रेकर और संकेतक बोर्ड के वाहन तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। यही कारण है कि पैदल चलने वाले और साइकिल सवार आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सारागांव-तर्रा मार्ग पर विशेष निगरानी रखी जाए और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस मामले में पुलिस ने मर्ग (अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु) की डायरी तैयार कर रिपोर्ट एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की है। मृतक का शव पंचनामा कार्यवाही के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। साथ ही घटना की विवेचना जारी है और पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।