Durg. दुर्ग। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी स्मृतिनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा और अफीम की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 826 ग्राम डोडा, 7.48 ग्राम अफीम, मोबाइल फोन और नगदी रकम बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी सार्वजनिक स्थान के पास मादक पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
चौकी स्मृतिनगर पुलिस को 16 सितंबर 2026 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति डी-मार्ट स्मृतिनगर के पास डोडा और अफीम बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजा सिंह (38 वर्ष) निवासी धनकर किराना स्टोर के पीछे, आर्यनगर कोहका, भिलाई बताया।
तलाशी में मिला मादक पदार्थ
पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से दो पैकेट में कुल 826 ग्राम डोडा बरामद हुआ। इसके अलावा एक पैकेट में 7.48 ग्राम अफीम भी मिली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन और बिक्री की नगदी रकम 1200 रुपये भी जब्त की। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 36,200 रुपये बताई गई है।
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी राजा सिंह के खिलाफ थाना सुपेला क्षेत्र में अपराध क्रमांक 1382/2026 दर्ज किया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 15, 18 और 27(क) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
अवैध कमाई के लिए करता था बिक्री का प्रयास
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से डोडा और अफीम अपने पास रखकर संभावित ग्राहकों की तलाश कर रहा था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी को मादक पदार्थ कहां से मिला और इस अवैध कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं।
पुलिस ने नागरिकों से की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन या सेवन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।