पुलिस का बड़ा खुलासा: बिना सूचना मक्का ले जाने वाले ट्रक चालक गिरफ्तार
छग
Jagdalpur. जगदलपुर। भानपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने किसान द्वारा सौंपे गए मक्का को बिना सूचना दिए बिक्री के लिए ले जाने के मामले में ट्रक चालक/मालिक रहीमन टीकमदास को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ धारा 316(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार, प्रार्थी हरदेव बघेल, निवासी सालेमेटा, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 नवंबर को उनके लगभग 33 टन मक्का को ट्रक चालक रहीमन टीकमदास अपने वाहन में लोड कर बिना बताए ले गया। यह मक्का किसानों से खरीदकर बिक्री हेतु भेजा गया था। रिपोर्ट पर थाना भानपुरी में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण भारती के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और आंध्रप्रदेश के गोलागुंडम, थाना देवरपल्ली, जिला ईस्ट गोदावरी में वाहन को रोककर आरोपी को बड़ाबाग राजनांदगांव से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी रहीमन टीकमदास ने पुलिस को बताया कि 14 नवंबर को एमएच ट्रेडर्स (तारा ट्रेडर्स) से लगभग 33 टन मक्का लोड कर ओडिशा के बोरिगांव के पास बेच दिया और राशि अपने बैंक खाते में जमा कराई। इसके बाद 20 नवंबर को बाबा ट्रेडर्स, फरसगांव से मक्का लेकर परमेश्वरी बायोटेक, देवरपल्ली (आंध्रप्रदेश) में तारा ट्रेडर्स के नाम से बिक्री की। 25 नवंबर को चितलेश बघेल, ग्राम सालेमेटा से मक्का लोड कर उसे भी परमेश्वरी बायोटेक में बाबा ट्रेडर्स के नाम से बेचने की योजना बनाई।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 33 टन मक्का जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा आरोपी के वाहन की कीमत लगभग 20 लाख रुपये है। आरोपी के बैंक खातों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय जगदलपुर में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और यदि अन्य लोग इस जाल में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भानपुरी पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में किसानों के माल की सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश गया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना सूचना किसी भी कृषि उत्पाद को ले जाने या बेचने की अनुमति नहीं है और ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह मामला स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपने उत्पाद की सुरक्षा और उचित बिक्री सुनिश्चित कर सकें।