कड़ी चेतावनी! कृषि केंद्रों में नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी
छत्तीसगढ़.
बिलासपुर: कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2023 में जिले के किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न कृषि आदान-सामग्री विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 5 प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन एवं गड़बड़ी पाये जाने पर उन्हें नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी गई। उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर के मार्गदर्शन में उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज निरीक्षक आर.एस. गौतम द्वारा यह कार्यवाही की गई।
इस दौरान सेवा सहकारी समिति, मोपका में उर्वरक लाईसेंस की अनुज्ञप्ति कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं होने पर नोटिस दिया गया। में. कौशिक कृषि केन्द्र, हरदीकला में कीटनाशक एवं बीज विक्रय में निर्धारित बिल एवं स्टाक पंजी संधारित नहीं करने एवं मे. लक्ष्मी खाद भंडार, हरदीकला के द्वारा कीटनाशक बिक्री में निर्धारित बिल बुक, स्टाक पंजी एवं मूल्य सूची नहीं लगाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। नियमों का पालन नहीं करने पर लायसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु चेतावनी दी गई। इसी तरह शनिचरी बाजार स्थित में. नवीन कृषि केन्द्र एवं मे. गोयल कृषि केन्द्र के द्वारा भी कीटनाशक बिक्री में निर्धारित बिल बुक एवं स्टाक पंजी का संधारण नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियमों के पालन हेतु 3 दिवस का समय देकर नोटिस जारी करते हुए लायसेंस निलंबन हेतु कड़ी चेतावनी दी गई।