साहिल खान से पूछताछ में सामने आएंगे सफेदपोश नेताओं के नाम, 4 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने किया मंजूर

Update: 2024-04-28 10:08 GMT

रायपुर/मुंबई। बॉलीवुड एक्टर से बिजनेसमैन बने साहिल खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक्टर को बेटिंग ऐप केस में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद साहिल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है. हालांकि FIR में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है. लेकिन उनकी जमानत को खारिज करते हुए उन्हें चार दिन की कस्टडी में भेजा गया है.

साहिल खान को हिरासत में लेने के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें शिंदेवाड़ी कोर्ट में पेश किया, जहां एक्टर ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने एफआईआर में साहिल पर कोई आरोप नहीं लगाया हैं. महादेव बेटिंग ऐप और द लायन बेटिंग ऐप से हुई एग्रीमेंट की कॉपी कोर्ट में सब्मिट कराई गई. इस एग्रीमेंट के मुताबिक सेलेब होने के नाते साहिल की भूमिका बेहद सीमित थी. उनके नाम पर कोई सिम कार्ड दर्ज नहीं किया गया था. एक्टर के बैंक स्टेटमेंट्स को भी जमा किया है.

साहिल ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के पुलिस का पूरा सहयोग किया और हर जानकारी दी. एक्टर हर दिन लगभग 3 घंटे तक सहयोग करते थे. एग्रीमेंट के मुताबिक साहिल को हर महीने 3 लाख रुपए मिलने थे. इस समझौते की अवधि 22 महीने की ही थी. इन सभी बातों पर गौर करते हुए कोर्ट ने साहिल को 4 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहने की इजाजत दी है.

बता दें कि बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है. पूर्व सीएम के खिलाफ 120 बी, 34, 406, 420, 467 समेत कई अनेक धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. वही छग पुलिस के बड़े अधिकारी जेल में बंद है. साथ ही कांग्रेस के कई नेता इस मामले में फंसे हुए है. 



 


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