बहन से बातचीत की शंका में चाकू से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2026-02-04 18:32 GMT
मुंगेली। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरहदा में हुई युवक की सनसनीखेज हत्या के मामले का मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। इस अंधे हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में फैले भय और आक्रोश के माहौल को शांत करने में मदद मिली है।
मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी नवनीत कौर छाबड़ा ने बताया कि 3 फरवरी को प्रार्थी अर्जुन साहू (20 वर्ष), निवासी ग्राम फरहदा, ने थाना जरहागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके मित्र कोमल साहू (19 वर्ष) के साथ गांव के ही जयपाल उर्फ कल्लू साहू का करीब ढाई महीने पहले विवाद हुआ था। इस विवाद की जड़ मृतक द्वारा प्रार्थी की बहन से बातचीत करने की शंका थी। इसी बात को लेकर आरोपियों के मन में रंजिश और बदले की भावना पनप रही थी।
घटना 2 फरवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे की है। ग्राम फरहदा स्थित खरवोरवा तालाब पार के पास जयपाल उर्फ कल्लू साहू ने अपने साथी हितेश उर्फ हरिओम कश्यप के साथ मिलकर अर्जुन साहू और कोमल साहू को रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान हितेश उर्फ हरिओम कश्यप ने अपने पास रखे बटनदार चाकू से अर्जुन साहू के पेट और हाथ की उंगली पर वार किया, जबकि कोमल साहू के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल मुंगेली ले जाया गया। इलाज के दौरान कोमल साहू की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और थाना जरहागांव में मर्ग कायम कर मामले को गंभीर अपराध के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 19/26 के तहत धारा 103(1), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं एसडीओपी मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपियों की तलाश तेज की।
विवेचना के दौरान फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया। मौके से हत्या में प्रयुक्त बटनदार चाकू, खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बहन से बातचीत की शंका के चलते वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के बयान और बरामद साक्ष्यों के आधार पर मामले को सशक्त रूप से स्थापित किया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हितेश उर्फ हरिओम कश्यप (उम्र 18 वर्ष 10 माह), निवासी बजरंगपारा, जरहागांव और जयपाल उर्फ कल्लू साहू (उम्र 20 वर्ष), निवासी ग्राम फरहदा, थाना जरहागांव के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ी है।
दोनों आरोपियों को 4 फरवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस त्वरित खुलासे से अपराधियों में कड़ा संदेश गया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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