NH-53 गांजा तस्करी केस में बड़ा फैसला, दो आरोपियों को 15 साल की जेल

छग

Update: 2026-06-06 13:32 GMT
Mahasamund. महासमुंद। महासमुंद जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर गांजा तस्करी के एक पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पवन कुमार अग्रवाल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी राजसात करने का आदेश दिया गया है। मामला 16 जुलाई 2017 का है, जब निरीक्षक लेखराम ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम खम्हारपाली आरटीओ बेरियर के पास एनएच-53 पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान ओडिशा की ओर से आ रही एक कार क्रमांक CG 04 H 1404 को रोका गया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। संदेह होने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन लगभग 120 किलोग्राम पाया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजकुमार मेहेर और नरेंद्र मेहेर के रूप में हुई थी। दोनों को मौके पर ही हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी गांजा को ओडिशा से लेकर अन्य स्थानों पर सप्लाई करने की योजना में थे और एनएच-53 को ट्रांजिट रूट के रूप में उपयोग कर रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले की विस्तृत जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार से समाज पर गंभीर असर पड़ता है और ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। सजा के साथ ही अदालत ने तस्करी में उपयोग की गई स्विफ्ट डिजायर कार को भी राजसात करने का आदेश दिया है। यह वाहन अपराध में मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी देवेन्द्र शर्मा कुमार ने की। अदालत के फैसले को पुलिस और अभियोजन पक्ष ने नशा तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि एनएच-53 जैसे मार्ग लंबे समय से तस्करों के लिए सक्रिय रूट बने हुए हैं, जहां लगातार निगरानी की आवश्यकता है।
Tags:    

Similar News