Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत विभिन्न नगर पालिक निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
11 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला
जारी आदेश के अनुसार विनय कुमार मिश्रा, अपर आयुक्त (न.पा.नि. कोरबी) को संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं ज्ञानपुंज कुलमित्र, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (न.पा. सारंगढ़) को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पथरिया भेजा गया है। सुश्री अनुराधा राजमणि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पथरिया से नगर पंचायत लैलूंगा की मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाई गई हैं। इसी तरह सूरज सिदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बसना से मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सारंगढ़ पद पर भेजे गए हैं। राजेन्द्र पात्रे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत झगराखण्ड से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बसना पद पर स्थानांतरित किए गए हैं। वहीं श्रीमती किरण पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बमहनीडीह से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत झगराखण्ड भेजी गई हैं।
अलग-अलग निकायों में नई जिम्मेदारी
आदेश के मुताबिक मनीष ठाकुर, नगर पालिका परिषद बोदरी से प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत मारो के पद पर पदस्थ किए गए हैं। सौरभ तिवारी, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय संयुक्त संचालक बिलासपुर से प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भैरमगढ़ भेजे गए हैं। वहीं अमृत नागेश, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत भैरमगढ़ से सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पंचायत भैरमगढ़ के पद पर वापस किए गए हैं। आदेश में इसे मूल पद पर वापसी के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा विवेक कुमार साहू, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम धमतरी से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, नगर पालिक निगम भिलाई के पद पर स्थानांतरित किए गए हैं। दीपक कुमार सलामे, संचालनालय नगरीय प्रशासन, नवा रायपुर से नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में पदस्थ किए गए हैं।
सात दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा
विभाग ने आदेश में स्थानांतरित और प्रतिनियुक्त किए गए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की है। उन्हें 07 दिवस के भीतर अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना विभाग को देनी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी या अधिकारी का वेतन वर्तमान पदस्थापना स्थल से आहरित नहीं किया जाएगा।
नियम विरुद्ध वेतन आहरण पर कार्रवाई
विभाग ने वेतन आहरण को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के बावजूद स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता और नियम विरुद्ध वर्तमान स्थान से उसका वेतन आहरित किया जाता है, तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के इस आदेश के बाद संबंधित निकायों में अधिकारियों-कर्मचारियों की नई पदस्थापना के अनुसार प्रशासनिक कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।