Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में नक्शा स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम जोन-7 नगर निवेश विभाग ने समता कॉलोनी क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन में किए गए अतिरिक्त निर्माण को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हटाया है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन-7 नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण के उस हिस्से को तोड़ा, जो स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं था।
नोटिस के बाद की गई कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भवन स्वामी और निर्माणकर्ता को पहले नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से किए गए निर्माण हिस्से को ध्वस्त किया।
जोन-7 की टीम रही मौजूद
कार्रवाई के दौरान नगर निगम जोन-7 जोन कमिश्नर डॉ. तृप्ति पाणीग्रही के मार्गदर्शन में नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही। इस अभियान में सहायक अभियंता कमलेश मिथलेश, सहायक अभियंता शत्रुहन देशलहरे, उप अभियंता श्रीमती प्रेरणा अग्रवाल और उप अभियंता चंद्रकांत बर्गे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का बल भी मौके पर तैनात रहा।
नियमों के पालन पर निगम का जोर
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में भवन निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। निगम द्वारा समय-समय पर ऐसे निर्माणों की जांच की जाती है, जहां स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण किए जाने की शिकायत या जानकारी मिलती है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी
रायपुर नगर निगम द्वारा शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी की जा रही है।
नगर निवेश विभाग
की टीम द्वारा भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेज, नक्शा स्वीकृति और मौके की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर के सुनियोजित विकास और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमों के विपरीत किए गए निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी। समता कॉलोनी में हुई इस कार्रवाई के बाद निगम ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही भवन निर्माण किया जाना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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