दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Update: 2021-10-07 16:39 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दुर्ग। दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपित को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। घटना जामुल थाना क्षेत्र की है। प्रकरण के मुताबिक पीड़िता अपने माता पिता के साथ रहती है। आरोपित प्रमोद कुमार जांगड़े के साथ उसके साथ दो साल से जान पहचान थी। आरोपित समय समय पर पीड़िता के गांव आकर उससे मेल मिलाप करता रहा।

आरोपित उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता था लेकिन पीड़िता पढ़ाई का हवाला देकर और अपनी उम्र(15) कम होना बताकर इस बात को टाल देती थी। लेकिन आरोपित नहीं माना और पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर 13 फरवरी 2019 का पावर हाउस रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठाकर डोंगरगढ़ मंदिर ले गया जहां उसकी मांग मं सिंदूर भर दिया।

इसके बाद 14 फरवरी 2019 को ट्रेन से चेन्नई ले गया। आरोपित रामको कंपनी में सीमेंट लोडिंग-अनलोडिंग का काम करने लगा और कंपनी द्वारा दिए गए मकान में उसे रखे रहा। इस दौरान आरोपित उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।

पीड़िता के दादी का पैर टूटने की खबर मिलने पर आरोपित उसे 17 मार्च 2019 को चेन्नाई में ट्रेन बैठाकर उसके घर के लिए रवाना किया। पीड़िता ने घर पहुंचने के बाद घटना की जानकारी अपने माता पिता और दादी को दी। चूंकि पीड़िता के घरवालों ने 13 फरवरी 2019 को उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाने की आशंका भी जताई थी।

मामले में पुलिस ने आरोपित प्रमोद कुमार जांगड़े उर्फ सोनू के खिलाफ धारा 363,366,376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार त्रिपाठी की अदालत में पेश किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत मामले में आरोपित प्रमोद कुमार जांगड़े को लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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