खरोरा पुलिस ने अवैध शराब के साथ तोरन देवांगन को किया गिरफ्तार

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Update: 2026-02-24 16:27 GMT
Raipur. रायपुर। पुलिस (ग्रामीण) थाना खरोरा की टीम ने अवैध शराब की बिक्री कर रहे आरोपी तोरन देवांगन को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 82 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब जब्त की गई, जिसकी कुल मात्रा 14 लीटर 760 मिलीलीटर है। पकड़ी गई शराब की कीमत 8,200 रुपए आंकी गई, जबकि आरोपी ने इसे बेचने के लिए 700 रुपए तय किए थे। कुल जुमला रकम 8,900 रुपए बताई गई। पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के दिशा-निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, दिनांक 24 फरवरी 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 20, शांतिनगर केसला में कनकी के देवांगन चिकन सेंटर के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम ने तुरंत रेड कार्रवाई की। तोरन देवांगन पिता स्व. सदल देवांगन उम्र 42 साल निवासी शांतिनगर केसला थाना खरोरा जिला रायपुर के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में भरा 82 पौवा शोले कंपनी का देशी मदिरा मसाला शराब जब्त किया गया। प्रत्येक पौवा में 180-180 मिलीलीटर शराब भरी थी। पुलिस ने गवाहों के समक्ष शराब को कब्जे में लिया।

आरोपी को नोटिस जारी कर यह पूछा गया कि क्या उसके पास शराब रखने और बेचने का कोई वैध कागजात है। आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की लिखित सूचना परिजनों को भी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। खरोरा पुलिस नियमित रूप से मुखबिर सूचनाओं के आधार पर ऐसे अवैध व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस गिरफ्तारी के बाद खरोरा और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री पर सख्त निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से बचने का मौका न मिले।
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